देश के नागरिकों को पहचान पत्र के तौर पर कई प्रकार के कार्ड बनाने पड़ते हैं। मतदान के लिए जहां वोटर कार्ड तो वही फाइनेंस से संबंधित लेखा-जोखा के लिए पैन कार्ड बनाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार देश के नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे दो भागों में बांटने के लिए राशन कार्ड बनाए जाते हैं। इस कार्ड का मकसद यह नही कि देश की जनता को अमीर-गरीबी के तौर पर बांटा जा रहा है बल्कि राशन कार्ड का उद्देश्य यह है कि देश के गरीब परिवारों को इस कार्ड के जरिए निशुल्क या कम दर पर राशन प्रदान की जा सके। आज राशन कार्ड का इस्तेमाल कई जगहों पर आईडी प्रूफ के तौर पर भी होता है; उदाहरण के लिए एलपीजी कनेक्शन लेना हो या ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनाना हो! यहां पहचान पत्र के तौर पर राशन कार्ड को प्रूफ के लिए लिया जाता है।
राशन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है जिससे गरीब व मध्यम परिवार के वर्ग के लोगों को खाद्यान्न वितरित किया जाता है। कोरोना महामारी से बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए लोगों के सामने आर्थिक तंगी पैदा हो गई थी जिससे हालात यह रहे कि कई लोगों को दो वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया था क्योंकि देश में लगे लॉकडाउन के कारण कहीं काम ना मिलने से आय का साधन मौजूद नहीं रहा। इस दौरान भारत सरकार ने कोविड की पिछली और इस लहर में देश के गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण किया। यह निःशुल्क राशन वितरण राशन कार्ड की सहायता से ही मुमकिन हो पाया, जिस वजह से देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोया। पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने "वन नेशन वन कार्ड" की योजना को भी लागू किया था।
कॉल कर सकता है आवेदन
राशन कार्ड के आवेदन की लिए हर वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नाम उनके माता-पिता के राशन कार्ड में जोड़ा जाता है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आय के आधार पर बनते हैं राशन कार्ड
राशन कार्ड व्यक्ति की आय के आधार पर बनाया जाता है। सामान्यतः तीन प्रकार से राशन कार्ड बनते हैं; गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों को APL, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को BPL और सबसे गरीब स्थिति में जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए 'अंत्योदय योजना' वर्ग में बांटा गया है। यह वर्गीकरण व्यक्ति की सालाना आय के आधार पर तय की जाती है। अलग-अलग कैटेगरी वाले राशन कार्ड पर सस्ती दरों पर मिलने वाली चीजें व उनकी मात्रा अलग-अलग होती है। अंत्योदय योजना का राशन कार्ड बनाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं।
कैसे कर सकते हैं आवेदन
- राशन कार्ड को राज्य सरकारें जारी करती हैं इसलिए प्रत्येक राज्य में राशन कार्ड आवेदन के लिए अलग-अलग प्रक्रिया होती है।
- राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है।
- यदि आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करते हैं तो आप संबंधित राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं; जैसे यदि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक है तो आप https://fcs.up.in/foodPortal.aspx पर विजिट करके फोन को डाउनलोड और फिल भी कर सकते हैं।
- साइट विजिट करने के बाद आप उसमें मांगी गई जानकारी यानी कि आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट आदि दे सकते हैं।
- आवेदन करने के साथ ही आपको ₹5 से ₹45 तक का चार्ज देना होगा।
- एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है।
- यह जांच अप्लाई करने के 30 दिन के भीतर पूरी हो जाती है।
- जांच सही पाए जाने पर आपको 30 दिन के भीतर ही राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है।
- आप चाहे तो राशन कार्ड के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में भी आवेदन कर सकते हैं।
राशन कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज
राशन कार्ड बनाने के लिए आपके पास ये दस्तावेज अनिवार्य रूप से होने चाहिए।
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- ऐड्रेस प्रूफ
- परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो (दो पासपोर्ट साइज फोटो)
- बिजली बिल/ पानी का बिल/ टेलीफोन बिल (कोई भी एक)
- आपके पास मौजूद कोई भी भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज