ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि यह एक बचत योजना है। जो कि कर्मचारी वर्ग के लिए बनाई गई है इसकी स्थापना भारत में 4 मार्च 1952 को नई दिल्ली में की गई थी । ईपीएफओ सरकार के अधिकार क्षेत्र में काम करता है इसे "केंद्रीय न्यासी " बोर्ड द्वारा प्रशासन व नियंत्रित किया जाता है तथा इसका प्रबंधन " श्रम और रोजगार मंत्रालय " करता है । इसका मूल उद्देश्य देश के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत कर्मचारियों की बचत को प्रोत्साहित करना है ताकि वह अपने रिटायर्मेंट के बाद बचत का उपयोग कर सकें।
यदि किसी कारण से किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी द्वारा चयनित नॉमिनी या उस कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को उस फंड की राशि दे दी जाती है । वर्तमान समय में हमारे देश में ई पी एफ ओ से 5.5 करोड़ से अधिक कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं । EPFO Important Updates
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नवंबर माह के लिए जारी की महत्वपूर्ण सूचना
हर साल नवंबर माह में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पेंशन धारकों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट अर्थात जन्म प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होता है । यदि यह प्रक्रिया नवंबर माह में पूरी ना की जाए तो ईपीएफओ द्वारा पेंशन धारक की पेंशन बंद कर दी जाती है , हालांकि जीवन प्रमाण पत्र जमा हो जाने पर पेंशन फिर से शुरू कर दी जाती है परंतु इस वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने एक आवश्यक सूचना जारी की है । यदि आप ईपीएफओ के पेंशनभोगी है तो यह चेतावनी खासकर आपके लिए दी गई है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कहना है कि जिन पेंशनरों की पेंशन शुरू हुए अभी 1 साल से कम का समय हुआ है तो वह लोग अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिसंबर माह में जमा करा सकते हैं वही यदि 1 साल से अधिक का समय हो चुका है तो आप लाइफ सर्टिफिकेट अपने नजदीक स्थित किसी बैंक की सहायता से जमा करा सकते हैं या फिर ऑनलाइन उमंग ऐप के जरिए जमा करवा सकते हैं । ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने के लिए आपको बायोमेट्रिक मशीन व आधार नंबर , अपना मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर , अकाउंट नंबर की आवश्यकता होगी इसी के जरिए आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा हो पाएगा ।
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ईपीएफओ में लाइफ सर्टिफिकेट की क्यों है आवश्यकता?
ईपीएफओ में लाइफ सर्टिफिकेट के हिसाब से ही पेंशन धारक को को पेंशन दी जाती है यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट ही जीवित होने का सबूत होता है इसी कारण ईपीएफओ में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना आवश्यक होता है । इस जीवित प्रमाण पत्र को पेंशन धारक को स्वयं जाकर अपने नजदीकी बैंक की शाखा में जमा कराना पड़ता है इसके पश्चात लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने के बाद ईपीएफओ में आपके किसी भी डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
सीनियर सिटीजन के लिए ईपीएफओ द्वारा दी गई सहूलियत
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सीनियर सिटीजन की उम्र व उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सहूलियत कर दी है। अब उन्हें बैंक या कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे बल्कि वह अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं बशर्ते वहां पर बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग होना अनिवार्य होगा ।