How to Apply for Lost PAN Card online
एजुकेशन

खोए हुए पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे करें आवेदन, जाने पूरी प्रक्रिया

पैन कार्ड यानी की परमानेंट अकाउंट नंबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी डॉक्यूमेंट है। इसे कई प्रकार के वित्तीय कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को यदि बैंक में खाता खुलवाना हो या डेबिट और क्रेडिट कार्ड संबंधी किसी भी प्रकार का कार्य करना हो, इसके अलावा आयकर रिटर्न दाखिल करने से लेकर बड़ी से बड़ी रकम के लेनदेन के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार लोग अपना यह जरूरी दस्तावेज कहीं रखकर भूल जाते हैं या फिर कभी उनका पैन कार्ड किसी भी कारण से खो जाता है अथवा वह डैमेज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में लोग परेशान हो जाते हैं। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्थिति के बाद भी आप अपना पैन कार्ड वापस पा सकते हैं। इसके लिए आपको बस आयकर विभाग की नई ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता है। आइये जानते हैं कि आयकर विभाग की वेबसाइट पैन कार्ड को वापस दिलाने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।


डाउनलोड कर सकते हैं E-PAN


दरअसल आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड डाउनलोड करने की यह सुविधा अपने ग्राहकों के लिए नई वेबसाइट incomtax.gov.in पर उपलब्ध करवाई गई है। यदि आपका पैन कार्ड कहीं गुम हो गया है या फिर यह किसी भी प्रकार से खराब हो गया है और आपको अपना पैन नंबर बिल्कुल भी याद नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन सबके बावजूद भी आप आधार नंबर का प्रयोग करके आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि यह ऑप्शन केवल उन्हीं लोगों के लिए माननीय हो सकता है जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाया है।


इन शर्तों के बाद ही डाउनलोड हो सकता है ई-पैन


  • दरअसल पैन कार्ड केवल कुछ ही लोगों के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होते हैं क्योंकि इसे डाउनलोड करने के लिए कई शर्तों का होना आवश्यक है।
  • जिस व्यक्ति का आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से लिंक हो सिर्फ वही E-PAN डाउनलोड कर सकता है।
  • इसके अलावा वह व्यक्ति जिसकी पूरी जन्मतिथि आधार कार्ड पर दी गयी है।
  • पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की तारीख के वक्त वह व्यक्ति वयस्क होना आवश्यक है।


इस तरह से डाउनलोड करें ई-पैन


  • E-PAN को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की ऑफिशल वेबसाइट incomtax.gov.in पर लॉग इन करना होगा।
  • इसके बाद दायीं ओर नीचे की तरफ 'हमारी सेवाएं' our services वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब 'इंस्टेंट ई-पैन' का बटन दबाएं।
  • इसके बाद 'नया ई-पैन' का विकल्प चुनें।
  • अब अपना आधार कार्ड नंबर डालें।
  • फिर सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ने के बाद 'स्वीकार करें' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आपको आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
  • इस ओटीपी को भरें। अपनी सभी डिटेल्स को ध्यान पूर्वक देखने के बाद आपनी ईमेल आईडी इस में डालें। इसके बाद 'पुष्टि करें' वाले विकल्प को चुनें। अब आपका ई-पैन आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
  • अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर लॉगिन करके आप इस E-PAN को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं।
  • इस प्रक्रिया से आपका पैन कार्ड खो जाने के बाद भी आपका ई-पैन डाउनलोड हो सकता है।
  • इस पूरी प्रक्रिया के अनुसार यदि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप आयकर की नई वेबसाइट पर जाकर फाइलिंग करके अपने ई-पैन को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाएं और कई सारी सुविधाओं के साथ ई-पैन डाउनलोड करने जैसे लाभ अवश्य पाएं।

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