वर्तमान समय में संविधान ने विधवाओं के कल्याण हेतु केंद्र और राज्य सरकार दोनों को जिम्मेदारी सौंपी है समय-समय पर केंद्र तथा राज्य सरकार विधवाओं के लिए अनेक प्रकार के पेंशन देने की योजनाएं लांच करती है केंद्र तथा राज्य सरकार इन योजनाओं को लागू तो कर देती हैं लेकिन खास जानकारी न हो पाने के कारण कई असहाय महिलाएं इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाती हैं इन महिलाओं तक इन योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाएं और किस प्रकार से केंद्र तथा राज्य सरकार की इस विधवा पेंशन योजना के लिए किस तरह आवेदन किया जाता है आइए जानते हैं-
विधवा पेंशन में लाभार्थी के लिए सरकार रकम सीधे आपके बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस के बचत अकाउंट में ट्रांसफर करती है। विधवा पेंशन स्कीम का लाभ ऐसी महिलाएं या विधाएं ले सकती हैं जिनका परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है और उनके घर परिवार में कोई कमाने वाला ना हो। 18 वर्ष से ऊपर की हर विधवा स्त्री इस पेंशन का लाभ ले सकती है बशर्ते कि उसकी दोबारा शादी ना हुई हो और वह उस राज्य की स्थाई निवासी हो जिस राज्य से वह विधवा पेंशन के लिए अप्लाई कर रही हो। विधवा पेंशन पाने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो ना बेहद जरूरी है यदि आपका बैंक में अकाउंट नहीं है और आधार लिंक आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो इस स्थिति में आप इस योजना से वंचित रह जाती हैं।
ऐसे करें आवेदन
- विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को सर्वप्रथम आवेदन फॉर्म भरना होता है जो आपको किसी भी बैंकिंग शाखा या ऑनलाइन मोड पर उपलब्ध होगा।
- आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले संबंधित राज्य की खाद्य प्रसंस्करण वेबसाइट पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- विधवा पेंशन फॉर्म पर क्लिक कर उसे डाउनलोड करें आप इसे ऑफलाइन भी भर सकते हैं।
- अपनी व्यक्तिगत सारी डिटेल्स इस फॉर्म पर भरें।
- डिटेल भरने के बाद उसे सबमिट कर दें।
यदि आप ऑफलाइन मोड द्वारा अपना फॉर्म भरते हैं तो सारी डिटेल्स भरने के बाद आप इससे पंचायत अधिकारी या नगर निगम कमिश्नर के पास जाकर जमा करें और अपने संबंधित दस्तावेजों को उस पर अवश्य संलग्न करें।
विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
अलग अलग राज्य सरकारें विधवा पेंशन योजना के तहत अलग-अलग दस्तावेजों की मांग करती हैं जिसमें-
- जन्म प्रमाण पत्र
- आवेदन फॉर्म पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो
- बीपीएल का राशन कार्ड
- बैंक खाता नंबर
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आधार नंबर
- स्थाई निवास
- मोबाइल नंबर
- आयु तथा आय प्रमाण पत्र
विधवा पेंशन योजना 2021 के मानदंड
- केवल आवेदकों को विधवा पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है जो निम्न मानदंडों को पूरा करती हों-
- केवल विधवा महिला ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- 18 से 60 वर्ष के बीच की प्रत्येक महिला विधवा पेंशन का लाभ ले सकती हैं।
- राज्य के निराश्रित महिलाएं भी खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- वह महिलाएं इस योजना का लाभ लेने की पात्रता रखती हैं जिनके बच्चे वयस्क नहीं हैं और वे अपनी मां की देखभाल करने में असमर्थ है।
- पुनर्विवाह कर चुकी महिला इस योजना के लाभ लेने की पात्रता नहीं रखती।