1 दिसंबर अर्थात आज से देश में होने जा रहा है आर्थिक व्यवस्था से संबंधित बदलाव। यह बदलाव कोविड-19 के चलते किए गए हैं इन बदलावों का असर आम नागरिक पर पड़ने वाला है आइए जानते हैं कि क्या है यह अहम बदलाव।
बीमा पॉलिसी से संबंधित बदलाव
कोविड-19 के संक्रमण के कारण देश में पूरी जनता को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है चाहे वह बात स्वास्थ्य की हो या फिर रोजगार की इस समय अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए हैं जिस कारण अधिकांश लोग बीमा पॉलिसी की किस्तें समय पर नहीं जमा कर पा रहे हैं। पहले का नियम ऐसा था कि यदि आप समय से बीमा पॉलिसी नहीं भर रहे हैं तो आप की पॉलिसी बंद कर दी जाती थी और आपके पैसे वहीं फंस जाते थे परंतु इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए इसमें नया बदलाव हुआ है जिसमें अब 5 वर्ष के बाद बीमा भोगी प्रीमियम की राशि को 50% तक घटा सकते हैं अर्थात आधी किस्त से भी अपने बीमा पॉलिसी को जारी रख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं।
रियल टाइम ग्रॉस सेटेलमेंट आरटीजीएस 24 घंटे 7 दिन
आज से जाने आरबीआई ने आरटीजीएस को 24 घंटे और 7 दिन के लिए लेनदेन की छूट दे दी है पहले आरटीजीएस का समय निश्चित हुआ करता था इसमें सुबह 8:00 बजे से रात की 7:00 बजे तक लेनदेन किया जाता था और माह के हर चौथे शनिवार को यह बंद हुआ करता था परंतु आज से साल के 365 दिन इसमें आप लेन देन कर सकते हैं और यह आपके लिए 24 घंटे और सातों दिनों के लिए खुला रहेगा।
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एलपीजी सिलेंडर की कीमत
एलपीजी सिलेंडर की कीमत हर माह कि 1 तारीख को बदलती रहती थी परंतु कोरोना संक्रमण के कारण एलपीजी सिलेंडर की कीमत 6 माह से नहीं बदली गई है आज दिसंबर 1 तारीख से कीमत में परिवर्तन देखा जा सकता है।
ट्रेनों के टाइम टेबल में हुआ बदलाव और चलेंगी नई ट्रेनें
'ग्वालियर सुपरफास्ट स्पेशल' ट्रेन यह ट्रेन प्रतिदिन चलेंगी वही 'हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस' ट्रेन भी प्रतिदिन चलेगी।
'मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली राजधानीएक्सप्रेस' ट्रेन नंबर 02951 जो शाम 5:30 बजे चलती थी वह आज से शाम 5:00 बजे चलेंगे जो कि दिल्ली सुबह 8:32 पहुंचेगी।
'अहमदाबाद शताब्दी स्पेशल एक्सप्रेस' ट्रेन नंबर 02010 अहमदाबाद से 2:40 पर शुरू होगी और 9:20 पर मुंबई सेंटर पहुंचेगी वही ट्रेन नंबर 02009 जो ट्रेन 6:30 पर चलती थी वह 1 दिसंबर से 6:40 पर चलेंगी।
कोविड-19 को लेकर हुई नई गाइडलाइन जारी
1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दी गई गाइडलाइन प्रभावी रहेगी कोविड-19 की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जॉन बनाए जाएंगे जिसमें सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए ही लोगों की आवाजाही होगी। यदि कोई व्यक्ति फालतू घूमता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त कार्यवाही होगी। यदि कोई व्यक्ति कोरोनावायरस से पीड़ित पाया गया तो उसके परिवार को भी क्वॉरेंटाइन किया जाएगा ।
इस गाइडलाइन का सही से क्रियान्वयन करने के लिए स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका ,नगपंचायत व पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी।