Income Tax E-calendar
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इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया नए वर्ष के लिए ई-कैलेंडर | Income Tax E-Calendar for 2021

नया साल आते ही एक तरफ जहां कोरोना वैक्सीन की खुशखबरी लाया है वहीं दूसरी ओर लगभग देश के सभी विभागों में कार्य जोरों-शोरों पर चल रहा है। ऐसे ही देश के एक महत्वपूर्ण विभाग इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग ने वर्ष 2021 के लिए एक नया ई-कैलेंडर जारी किया है। टैक्सपेयर्स को इस कैलेंडर के हिसाब से ही टैक्स देना होगा और टैक्स से संबंधित कार्य भी इसी के हिसाब से संपादित किए जाने हैं।

दरअसल बात यह है कि पहले टैक्सपेयर्स यानी कि टैक्स देने वाले ग्राहकों को टैक्स से जुड़ी कई जानकारियों को याद रखना पड़ता था, परंतु अब इस नए कैलेंडर के कारण टैक्स रिटर्न फाइल करने में और इसके प्लानिंग करने में कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी और ग्राहक किसी भी तरह से होने वाली देरी से निजात पा सकेंगे। इस कैलेंडर के जरिए सभी टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान होने वाले लेट पेमेंट से भी बड़े ही आसान तरीके से बचा जा सकता है।

आइए हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किए गए इस ई-कैलेंडर में क्या खास है और किन-किन तारीखों को याद रखने की आपको आवश्यकता है।

जनवरी 2021

7 जनवरी- यह Dec 2020 के लिए टैक्स कलेक्टेड के को जमा करने की नियत तिथि तथा 

Oct 2020 से Dec 2020 तक के TDS को जमा करने की नियत तारीख है।

10 जनवरी- यह ITR फाइल करने की लास्ट डेट है जो कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए लागू होता है।

14 जनवरी- यहां सेक्शन 194-IA के अंतर्गत आने वाले टैक्स डिडक्शन के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट को जारी करने की अंतिम तिथि है, जो नवंबर 2020 के लिए है।

15 जनवरी- यह इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जितने भी ऑडिट रिपोर्ट हैं उन्हें पेश करने की तारीख है।

30 जनवरी- यह दिसंबर 2020 में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए जितना भी टैक्स एकत्रित हुआ है, उसके लिए क्वार्टरली TCS सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख है।

31 जनवरी- इस दिन को विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत डिक्लेरेशन करने की डेट बताया गया है।

फरवरी 2021

7 फरवरी- यह जनवरी 2021 के लिए कलेक्ट किए गए टैक्स को जमा करने की तारीख है।

14 फरवरी- यह सेक्शन 194-IA के तहत डिडक्शन के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की नियत तारीख है, जो दिसंबर 2020 के लिए है।

15 फरवरी- यह असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए ऑडिट वाले इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने की बढ़ाई हुई तारीख है।

मार्च 2021

15 मार्च- यह एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स को की फोर्थ इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करने की अंतिम तिथि है।


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31 मार्च- यह एसेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए उन रिटर्न को दाखिल करने की तिधि है, जो देरी से या संशोधित किए गए हैं। इस दिन एक और महत्वपूर्ण काम है कि यह वर्ष 2020-21 के लिए पहली और दूसरी तिमाही के लिए जमा किए गए टीडीएस और टीसीएस का विवरण जमा करने की भी नियत तिथि है।

मई 2021

15 मई- यह मार्च 2021 तिमाही समाप्त होने पर टीसीएस स्टेटमेंट को डिपॉजिट करने की अंतिम तारीख है।

31 मई- यह वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित 285 BA के अंतर्गत सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन को के विवरण को प्रस्तुत करने की डेडलाइन है।

जून 2021

15 जून- यह असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए कर्मचारियों को टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 को जमा डिपॉजिट करने की अंतिम तारीख है। इस दिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी जमा करना अनिवार्य है।

जुलाई 2021

15 जुलाई- यह 30 जून 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए टीसीएस डिपाॅजिट का स्टेटमेंट जमा करने की अंतिम तारीख है।

30 जुलाई- यह 30 जून 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए टीसीएस सर्टिफिकेट को जमा करने की तय तारीख है।

सितम्बर 2021

15 सितम्बर- यह निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी लिस्ट को डिपॉजिट करने की अंतिम तारीख है।

30 सितंबर- यह निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आइटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख है। (corporate or non corporate)

अक्टूबर 2021

15 अक्टूबर- यह 30 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए TCS डिपॉजिट का स्टेटमेंट जमा करने की नियत तारीख है। 

30 अक्टूबर- यह 30 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए टीसीएस सर्टिफिकेट को जमा करने की अंतिम तारीख है।

नवंबर 2021

15 नवंबर- यह 30 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट (जो की सैलरी के अलावा होता है) को जमा करने की तय तारीख है।

30 नवंबर- इस दिन निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आइटीआर जमा करने की अंतिम तारीख है।

दिसंबर 2021 

15 दिसंबर- यह निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस रूप से टैक्स का तीसरा इंस्टॉलमेंट जमा करने की नियत तारीख है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी प्रकार इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एडवाइजर से अवश्य परामर्श लें या उस से सम्बंधित दश्तावेज़ों का अध्यन अवश्य करें। हम आपके किसी भी फायदा या नुक्सान के लिए जिम्मेदार नहीं माने जायेंगे।

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