"लाइफ सर्टिफिकेट" के बिना पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलती है। "लाइफ सर्टिफिकेट" किसी भी पेंशन धारक के लिए जीवित होने का सबूत होता है जिसको जमा करने के फलस्वरुप ही पेंशनभोगी को पेंशन प्राप्त होती है। सरकारी नियमों के अनुसार हर पेंशनर्स को प्रत्येक साल नवंबर के महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है इस सर्टिफिकेट को जमा करने के बाद ही कोई भी व्यक्ति पेंशन का लाभ ले सकता है। इस सर्टिफिकेट को पेंशनर्स को अपने पेंशन अकाउंट वाले बैंक का ब्रांच में जमा करना होता है जिसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, अकाउंट नंबर आदि दस्तावेजों को सलंग्न किया जाता है।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में जीवन प्रमाण पत्र सुविधा को लॉन्च करते हुए प्रत्येक पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र बनाने और इसकी अनिवार्यता की बात कर सम्बंधित बैंक या जिस बैंक में पेंशन भोगी का अकाउंट है में जमा करने की अनिवार्यता की बात की थी। जिसके तहत पेंशनर्स को पेंशन का लाभ मिल पाए। जिसकी निश्चित वैलिडिटी रखी गई थी वैलिडिटी खत्म होने पर उन्हें इस सर्टिफिकेट को पुनःबनाने की बात भी केंद्र सरकार द्वारा कही गयी थी।
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच प्रत्येक पेंशनभोगी को "लाइफ सर्टिफिकेट" जमा करने का निर्देश दिया था लेकिन अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि सरकार ने अपनी इस निर्धारित तिथि में विस्तार कर इसे 28 फरवरी तक करने की घोषणा की है अर्थात अब सभी पेंशन भोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट 28 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। कहां जा रहा है कि केंद्र सरकार ने "कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स" के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात तिथि को बढ़ाने का फैसला लिया है।
इसके अलावा सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अब किसी भी व्यक्ति को लाइफ सर्टिफिकेट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। 80 साल के बुजुर्ग व्यक्तियों से लेकर वह व्यक्ति जिनका स्वास्थ्य खराब है को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के कारण बैंक का चक्कर लगाना पड़ता था लेकिन अब केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए नई सुविधा दी है सरकार के मुताबिक अब डाकिया पेंशनर्स के घर के दरवाजे तक "लाइफ सर्टिफिकेट" ऑनलाइन सबमिट करना के लिए पहुंचेगा। देशभर के सभी वेतन भोगी के लिए केंद्र सरकार की यह सुविधा जारी रहेगी हालांकि इसके लिए सर्विस चार्ज अलग से लगने की बात सरकार द्वारा कही गई है।
अगर आप भी केंद्र सरकार की इस पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं और आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट संबंधित बैंक या ब्रांच में जमा करना है तो अब आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट 31 दिसंबर के बजाय 28 फरवरी 2021 तक जमा कर सकते हैं।