PMSYM provides pension to low income individual
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15000 तक की मासिक इनकम वालों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम

देश में काफी अधिक संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो असंगठित क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हुए 15000 रुपये से भी कम आमदनी कमाते हैं। यह इनकी 1 माह की आमदनी भी हो सकती है। ऐसे विभिन्न लोगों के लिए जिनकी आय 15000 रुपये से भी कम है, मोदी सरकार द्वारा एक योजना आरंभ की गई है। इस योजना का नाम PMSYM यानी की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। यहां पर काफी कम पैसे लगाने के बाद व्यक्ति को पेंशन के रूप में कुछ राशि प्रदान की जाती है जो उनके बुढ़ापे में काम आती है।

 

दरअसल हर व्यक्ति अपने कार्य के दौरान कमाए गए पैसों को बचाकर एक अच्छी स्कीम में निवेश करना चाहता है। जहां उसे इस बात का पूर्ण विश्वास हो कि इस स्कीम के सहारे उसे बुढ़ापे में किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो काफी कम कमाई करते हैं और इस वजह से वह ऐसी कुछ स्कीम्स में पैसा नहीं लगा पाते। ऐसे ही कुछ लोगों के लिए मोदी सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।

 

दरअसल इस योजना के अंतर्गत वह व्यक्ति जिसका वेतन 15000 रुपये या इस से कम है, अपने कार्य के वर्षों के दौरान कुछ अंशदान जमा कर सकता है। इससे 60 साल की उम्र के बाद उसे हर माह न्यूनतम 3000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है।

  

इस स्कीम से पहले सरकार ने नेशनल पेंशन योजना तथा अटल पेंशन योजना जैसी कई स्कीम्स को लोगों के लिए उपलब्ध कराया था। अब PMSYM की सहायता से सरकार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ दिलवाने की कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं इस योजना में क्या कुछ है खास।


कौन-कौन ले सकता है इस स्कीम का फायदा


इस स्कीम का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। तभी वह इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र से संबंधित कोई भी काम करने वाला व्यक्ति इस स्कीम का फायदा ले सकता है। इन व्यक्तियों में घर-घर जाकर काम करने वाले, रेहड़ी पटरी वाले, ड्राइवर, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग और मकान निर्माण करने वाले आदि सभी लोग शामिल हैं। इसके अलावा इस स्कीम की एक मुख्य शर्त यह है कि जो भी व्यक्ति इस पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है उसे किसी अन्य सरकारी स्कीम का लाभ ना मिल रहा हो और व्यक्ति का वेतन हर महीने 15000 रुपये या इससे कम होना आवश्यक है। इस तरह से देखा जाए तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 42 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर से संबंध रखते हैं। तो ऐसे लोगों के पास एक बड़ा मौका है जिससे वे काफी लाभ कमा सकते हैं।


इस तरह से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन


इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत सबसे पहले व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए उनके पास मोबाइल फोन नंबर, एक बचत खाता तथा आधार नंबर का होना आवश्यक है। इसके बाद जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे अपने निकट के कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आधार कार्ड संख्या और बचत बैंक खाता संख्या को स्वप्रमाणित करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस योजना के लिए केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद व्यक्ति की सारी जानकारी ऑनलाइन ही भारत सरकार के पास चली जाती है।


रजिस्ट्रेशन करवाने के हैं कई तरीके


PMSYM योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन कई तरीकों से करवा सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा कई कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। इनमें किसी क्षेत्र के श्रम विभाग का कार्यालय, ईपीएफओ, एलआईसी आदि को लाभार्थियों के लिए सुविधा केंद्र के रूप में गठित किया गया है। जिस भी व्यक्ति को इस स्कीम के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो वे इन कार्यालयों में जाकर इस योजना की पूरी जानकारी स्पष्ट तौर पर ले सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। इस पर कॉल करके भी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह टोल फ्री नंबर 18002676888 है। इस पर बात करके आसानी से योजना संबंधित सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।


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कितना प्रीमियम कर सकते हैं जमा


दरअसल सरकार की इस योजना का लाभ उठाने वाले हर व्यक्ति को अपनी उम्र के हिसाब से ही प्रीमियम भुगतान करना होगा। जी हां! इस योजना के अनुसार अलग-अलग उम्र के व्यक्ति अलग-अलग समय पर योजना का लाभ उठाते हैं। इस तरह से उनकी उम्र के आधार पर ही उनका प्रीमियम भी तय किया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति शुरुआत में 18 साल की उम्र से ही इस योजना का लाभ लेना आरंभ करता है तो उसे कुल 55 रुपये हर महीने प्रीमियम जमा करना होगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 19 वर्ष की आयु में इस योजना का लाभ लेता है तो उसे 58 रुपये, 20 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 61 रुपये, 29 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 100 रुपये तथा अंतिम 40 वर्ष की उम्र में योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति को लगभग 200 रुपये का प्रीमियम भुगतान करना होगा। 200 रुपये प्रीमियम भुगतान करने की अधिकतम सीमा है। इस तरह से प्रीमियम लगभग 60 वर्ष की उम्र तक जमा करना होता है। इस योजना की खास बात यह है कि आप जितना प्रीमियम जमा करेंगे उतना ही प्रीमियम सामने से सरकार द्वारा भी आपके नाम से जमा करवाया जाएगा और इस पूरी राशि को ही 60 वर्ष की उम्र के बाद हर माह की पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा।


PMSYM योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नियमित तौर पर अपना प्रीमियम भुगतान करता है परंतु किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति कोई भी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार नियमित रूप से प्रीमियम भुगतान को जारी रख सकते हैं और इस योजना को आगे बढ़ा सकते हैं।

 

इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति योजना का लाभ लेते हुए मृत्यु का शिकार हो जाता है तो उसकी पत्नी या पति को ही पेंशन दी जाएगी। इसके लिए आय प्रमाण पत्र के साथ इनकम टैक्स सर्टिफिकेट और पहचान पत्र की फोटो कॉपी जमा करनी अनिवार्य होती है। इस तरह से सरकार की यह स्कीम असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए बढ़िया स्कीम है। इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी प्रकार इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एडवाइजर से अवश्य परामर्श लें या उस से सम्बंधित दश्तावेज़ों का अध्यन अवश्य करें। हम आपके किसी भी फायदा या नुक्सान के लिए जिम्मेदार नहीं माने जायेंगे।

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