आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह सभी बैंकों, गैर बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों सहित कर्जदारों के खाते में ब्याज पर लगाई गई रकम लौटाने का आदेश दिया है जो नवंबर 5 तारीख से लागू हो चुकी है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने पिछले महीने करदारों को ब्याज पर ब्याज के पैसे लौटाने का ऐलान किया था इसमें होम लोन, एजुकेशन, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो लोन आदि को दायरे में रखा गया है हालांकि कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए कर्ज को इस छूट से अलग रखा गया है।
क्या है लोन मोरटोरियम सुविधा?
लॉकडाउन के चलते आरबीआई ने ग्राहकों को लोन मोरटोरियम की सुविधा दी थी जिसके तहत ग्राहकों को कुल 6 महीने तक लोन की मासिक किस्त टालने की छूट मिली थी लेकिन इसके एवज में बैंकों की ओर से लोन के सामान्य ब्याज के अलावा भी ब्याज लिया गया। इसके खिलाफ ग्राहकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वसूले गए ब्याज पर ब्याज को लौटाने का आदेश दिया था।
इसे भी पढ़ें : ईपीएफओ ने की एक महत्वपूर्ण सूचना जारी
बैंक का कैशबैक रिटर्न मैसेज
पीटीआई में छपी खबर के मुताबिक मोरटोरियम अवधि के दौरान चक्रविधि ब्याज की रकम को ग्राहकों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैंक ने कर्जदारों को मैसेज के द्वारा भी सूचित किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक से ग्राहक को संदेश भेजा गया है जो इस प्रकार है-
'प्रिय ग्राहक कोविड-19 राहत अनुदान राशि तीन नवंबर को आपके खाते में डाल दी गई है'। Banks are Returning Loan Money
कितना ब्याज मिलेगा कर्जदाताओं को
आरबीआई के अनुसार 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक बैंक दो करोड़ तक की रकम योजना पर बैंक और कर्जदाता संस्थानों द्वारा दो करोड़ तक के बकाए कर्ज खातों पर ब्याज पर लिए गए ब्याज से माफी देने का प्रावधान है। इस राशि को अनुग्रह अनुदान भुगतान के तौर पर कर्जदारों के खाते में लौटाया जा रहा है। अर्थात अब 6 महीनों मार्च से लेकर अगस्त तक के दौरान चुकाए गए चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज का जो भी अंतर होगा वह बैंक आपको वापस करेगी।
चक्रवृद्धि ब्याज को कैलकुलेट करने का फार्मूला थोड़ा जटिल है इसलिए इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपको कितना ब्याज वापस मिलेगा।
मान लीजिए आपने 50 लाख रु का लोन लिया है इस पर 7% के हिसाब से ईएमआई चुका रहे हैं।
कम्पाउंड ब्याज की कैलकुलेशन
लोन अमाउंट: 50 लाख
ब्याज: 7%
अवधि: 6 महीना
कंपाउंड ब्याज: 1,77,572
सिम्पल ब्याज की कैलकुलेशन
लोन अमाउंट: 50 लाख
ब्याज: 7%
अवधि: 6महीना
कंपाउंड ब्याज: 1,75,000
कितना कैशबैक मिलेगा-कंपाउंड ब्याज=सिंपल ब्याज
1,77,572-1,75,00 = 2572रु
यानी आपके खाते में ₹2572 वापस आएंगे।
इस कैलकुलेशन के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितनी रकम वापस मिलेगी।
किसको नहीं मिलेगा कैशबैक का फायदा
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के हिसाब से अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर्स और बांड्स के बदले में लोन लिया है तो इस ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। यह कर्ज सरकार की स्कीम के बाहर है। साथ ही साथ यह फायदा उन लोगों को नहीं मिलेगा जिसके लोन अकाउंट 31 मार्च से पहले ही एनपीए चल रहे हैं।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए लोन पर ग्राहकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसमें फसल और ट्रैक्टर लोन शामिल है। यह ब्याज पर ब्याज माफी योजना में शामिल नहीं है। अर्थात इन ग्राहकों को फसल और ट्रैक्टर लोन मोरेटोरियम पर चक्रवर्ती ब्याज देना ही होगा उन्हें इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।